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    कोरोना से जंग में की गई सख्ती से छत्तीसगढ़ को मिली कितनी ढील?

    लॉकडाउन पार्ट-2 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और  केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को कुछ ढील मिली है. हालांकि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इस छूट की अनुमति दी गई है 


     छत्तीसगढ़ लॉकडाउन पार्ट-2 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को कुछ ढील मिली है. 20 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार के सामन्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कुछ कड़े शर्तों के साथ जरूरी कार्यों को करने की अनुमति दे दी है. राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए 20 अप्रैल से इन कार्यों सशर्त मंजूरी दे दी है. हालांकि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इस छूट की अनुमति दी गई है.


    छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी हैं. इसके तहत सभी स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय एवं निजी चालू रहेंगे. इसके साथ ही कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियां को मंजूरी, मछली पालन, बगान, पशुपालन को मंजूरी, वित्तीय क्षेत्र को जारी रहेगा संचालन, सामाजिक क्षेत्र के कई कार्यों को शुरू करने की मिली मंजूरी,  ऑनलाइन शिक्षण-डिस्टेंट एजुकेशन को मंजूरी दी गई है. केंद्र सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर राज्य सरकार ने इन कार्यों को शुरू करने के लिए भले ही अनुमति दे दी हो.. मगर राज्य सराकर मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए 21 अप्रैल को समीक्षा बैठक करने जा रही है. जिसके बाद कुछ और कार्यों की अनुमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.




    छत्तीसगढ़ में इन सेवाओं को भी मंजूरी

    . मनरेगा कार्य की मंजूरी.

    . पब्लिक यूटिलिटी की सेवाओं को मंजूरी

    . राज्यों के भीतर एवं अंतर्राज्यीय माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग को मंजूरी.

    . वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को संचालन की मंजूरी.

    . उद्योगों-औद्दोगिक संसथानों को दी गई अमुमति.

    . निर्माण गतिविधियों के संचालन की अनुमति.


    छत्तीसगढ़ इनको भी मिली सशर्त मंजूरी

    . सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत..

    . खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी

    . कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी

    . खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी

    . कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी

    . मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी

    . मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी

    . दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी

    . मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी

    . ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट

    . स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट. यहां ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं लेकिन उन्हें वर्करों को अपने परिसर में ही ठहराने का भी इंतजाम करना होगा. वर्करों को वर्कप्लेस पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी और उसे इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का पालन करना होगा.

    . दवा, फार्मा

    . सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो

    . बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी

    . ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा

    . मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए

    . मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा

    . मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी

    . इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा

    . दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना

    . कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है, मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई

    . तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी

    .गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट

    .जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी

    .सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत

    . इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो

    .रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार

    . सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत

    . किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार

    . प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट

    .आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)

    . ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी (आवश्यक सामग्री के लिए)

    . सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत

    .प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत.















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